Application form for Bonafide certificate( Mool Niwas) certificate

मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करे 



यदि आप राजस्थान के मूल निवासी हे और आप  अपना मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हे तो आपको निम्म चरणों की प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा

1-  सवसे पहले आप को आवेदन फॉर्म लेना होगा जो की आप निचे दिए गये डाउनलोड लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हे

Download


2 -फॉर्म को ध्यानपूर्वक पढकर फॉर्म में मांगी गई जानकारी को भरकर  आवश्यक दस्तावेज  की  फोटोकॉपी लगाये |

3- फॉर्म पर दो सरकारी उत्तरदायी व्यक्तियो की मोहर एवं हस्ताक्षर करवाए | सरकारी गवाह  जैसे - (संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य, राजपत्रित अधिकारी, जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, सरपंच, ग्राम सेवक, पटवारी, महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम सदस्य, अराजपत्रित कर्मचारी, बीट प्रभारी (पुलिस) का प्रमाण पत्र जिस उसकी मोहर या राजकीय सेवा का पहचान पत्र।)

4- फॉर्म में एक फोटो लगाकर फोटो को सत्यापित करावे

5- फॉर्म के साथ निम्न दस्तावेजो की फोटोकॉपी लगाये-
 आवेदक का आधार
आवेदक के परिवार का भामाशाह कार्ड
आवेदक के परिवार का राशन कार्ड
वोटर लिस्ट आवेदक की अथवा आवेदक के पिताजी या दादाजी की (वर्तमान की)
वोटर लिस्ट  आवेदक के पिताजी या दादाजी की (10 वर्ष पुरानी) या  ऐसा कोई निवास प्रूफ जो बताता हो की आप 10 साल से उस स्थान पर निवास कर रहे हो जहाँ से आप मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा रहे हो

यदि विवाहित महिला हो तो आपको विवाह प्रमाण पत्र भी लगाना होगा अथवा पति का मूल निवास प्रमाण पत्र |


उपरोक्त सभी दस्तावेज को स्वमं प्रमाणित करके नजदीकी ई -मित्र केंद्र  पर जाकर निर्धारित शुल्क देकर फॉर्म जमा करवाए |


इसके बाद तहसील में अधिकारी द्वारा फॉर्म की जाँच करने के बाद यदि आपके दस्तावेज में कमी पाई जाती है तो आपका फॉर्म वापस भेज दिया जायेगा और आपको मोबाईल पर सन्देश के द्वारा सुचना दे दी जाएगी अन्यथा एप्रूव्ड कर दिया जायेगा |

इसके बाद आप अपना मूल निवास प्रमाण पत्र किसी भी ई – मित्र से निर्धारित शुल्क देकर  प्रिंट करवा सकते हो |



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